गांजा तस्करी के दोषियों को दो साल की सजा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट का फैसला

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कोरबा@M4S:पुलिस ने रिस्दी चौक के समीप खड़े युवक व बुजुर्ग को संदिग्ध हालत में दबोच लिया। उनके पास रखे झोले की तलाशी लेने पर 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वे गांजा को खपाने ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। मामले में पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई की थी। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद दोषियों को दो-दो साल कैद व दस दस हजार जुर्माने से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय ने दिया है।
विशेष लोक अभियोजक टीकम साव के मुताबिक मामला 25 मई 2022 को सामने आया था। रामपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति रिस्दी चौक के समीप खड़े हैं। वे झोला में गांजा रखे हैं, जिसे खपाने ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। मुखबीर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी मौके पर पहुंची तो युवक व बुजुर्ग संदिग्ध हालत में खड़े मिले। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम बुधवारी मैदान के पीछे रहने वाले गोविंद सूर्यवंशी 21 वर्ष व बुधवारी बाजार सब्जी मंडी निवासी मानसिंह सारथी 60 वर्ष बताया। उसके पास एक झोला भी था, जिसकी तलाशी लेने पर गांजा मिला। वे गांजा को खपाने ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद करते हुए नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गरिमा शर्मा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया, जिससे दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषियों को दो दो साल सश्रम कारावास व दस-दस हजार जुर्माना से दंडित किया है। उन्हें अर्थदंड अदा नही करने पर एक एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

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