कोरबा@M4S:पत्नी को शराब पिलाने की बात पर टांगी से वार कर बहन की हत्या करने वाले हत्यारे भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा न्यायधीश मधु तिवारी ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।
पाली थाना के ग्राम चैतमा चौकी अन्तर्गत तेलसरा लालमटिया निवासी चैतराम पंडो 36 वर्ष ने वर्ष 2022 में अपनी बहन गीता बाई के सिर व कनपट्टी पर टांगी मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल ने बताया कि विवेचना अधिकारी नारायण प्रसाद लहरे थाना पाली के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना की गई। सभी तथ्यों व सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। श्री जायसवाल द्वारा न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रमाणित किया गया। सूक्ष्मता से सबूतों व गवाहों का परीक्षण कराकर घटना को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला 29 मई 2022 को सामने आया था। आरोपी ने बहन गीता बाई पर यह कहते हुए कि मेरी पत्नी को शराब क्यो पिलाई कहकर टांगी से हमला कर दिया था।
अपर सत्र न्यायालय ने बहन के हत्यारे भाई को सुनाया उम्रकैद का फैसला पत्नी को शराब पिलाने की बात पर टांगी से वार कर उतारा था मौत के घाट
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