महिला पंचायत सचिव हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

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कोरबा@M4S:तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय ने चर्चित महिला पंचायत सचिव की कत्ल के मामले में फैसला दे दिया है। मामले में दोषी पंचायत सचिव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी ने मृतिका से मंदिर में शादी की थी। उसने संतान को लेकर हुए विवाद पर गर्भवती पत्नि के मुंह व नाक को तकिया से दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव का कागज के ढेर में रख आग के हवाले कर दिया। उसने पुलिस को गुमराह करने आत्महत्या का झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन पुलिस जांच में वह खुद को नही बचा सका।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी के मुताबिक घटना सिविल लाइन थानांतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कालोनी गोकुल नगर में घटित हुई थी। हरदीबाजार थानांतर्गत ग्राम छुईया पारा निवासी अभिनेक लदेर पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत था। उसने महिला पंचायत सचिव सुषमा खुसरो से बिलासपुर के एक मंदिर में शादी की थी। वे शादी के बाद हाऊसिंग बोर्ड कालोनी में किराए के मकान पर रह रहे थे। अभिनेक ने 22 जुलाई 2025 को सिविल लाइन थाना पहुंचकर सुषमा के अग्निस्नान कर आत्महत्या की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। मामले में वैधानिक कार्रवाई उपरांत तत्कालिन थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना ने एएसआई दुर्गेश राठौर के साथ मिलकर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान अभिनेक की कहानी झूठी निकली। दरअसल सुषमा डेढ़ माह की गर्भ में थी, जबकि अभिनेक संतान नही चाहता था। जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान अभिनेक ने तकिया से मुंह व नाक को दबाकर सुषमा की हत्या कर दी। उसके शव को कागज के ढेर में रख आग के हवाले कर दिया। वह खुद वारदात को अंजाम देने के बाद अपने काम पर चला गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने भी गुनाह कबूल कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य व सबूत पेश किए गए। कोर्ट में चार मर्तबा गवाहों का बयान कराया गया। पुलिस की बेहतर विवेचना और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। यदि दोषी अर्थदंड अदा नही करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

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