पति की हैसियत के अनुसार रहना महिला का अधिकार, कोर्ट ने महिला के लिए तय किया 2 लाख रुपये महीने गुजारा भत्ता

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नई दिल्ली@M4S; घरेलू हिंसा के एक मामले में अदालत ने कहा है कि पति के रुतबे, हैसियत के अनुसार रहना महिला का अधिकार है। उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अदालत ने कारोबारी पति की मासिक आय के हिसाब से पत्नी का गुजाराभत्ता तय किया है।

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