एसईसीएल ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लागू किया नई SOP – आश्रितों के लिए बना मुसीबत

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कोरबा@M4S:एसईसीएल में किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को रोजगार प्रदान करने की नीति है जिसके लिए पुरानी नियमो को बदल कर नयी SOP अपनायी गयी है जिससे आश्रित परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने सीएमडी और कलेक्टर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत किया है ।

उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (SECL) एक सार्वजनिक उपकर्म है जो कि केंद्र सरकार एवं कोल् इंडिया के नीति एवं नियमो के अनुसार कार्य करती है एसईसीएल के प्रावधान के अनुसार उसके किसी कर्मचारी कि मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को रोजगार प्रदाय किया जाता है एसईसीएल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने के सम्बन्ध में नई SOP जारी की गयी है । उन्होंने बताया है कि नई SOP के सभी प्रपत्र अंग्रेजी भाषा में होने के कारण इससे संबंधितो को समझने में भारी परेशानी हो रही है । उन्होंने कहा है कि एसईसीएल छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश में फैला हुआ है और यहां के लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा किसी को भी आसानी से समझ मे आ जाता है किंतु अंग्रेजी भाषा मे प्रपत्र होने के कारण ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिक्कत हो रही है । इसी तरह से नई SOP में कर्मचारियों के विधवा एवं आश्रितों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में राज्य शासन के कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराने की बाध्यता की वजह से एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी है ,तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय एवं राज्य शासन के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को एसईसीएल की ओर से कोई जानकारी नहीं भेजे जाने कि वजह से अधिकारियों के द्वारा अभिप्रमाणित करने से इंकार किया जा रहा है और इन समस्यों के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज, प्रपत्र तैयार कराने के लिए/प्राप्त करने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रितों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, श्री कुलदीप ने कहा है कि ज्यादातर कर्मचारी ,मजदूर अनपढ़ निरक्षर होने के कारण उनको समझने में बेवजह तकलीफ उठाना पड़ रहा है और राजस्व कार्यालय में खर्च उठानी पड़ रही है इसलिए तत्काल इस समस्या के समाधान किया जाए ।

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