EWS छात्रा को School से नहीं निकाल सकता मैनेजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा नियम का दिया हवाला

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नई दिल्ली(एजेंसी):दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम के तहत स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को निर्देश दिया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की 13.5 साल की छात्रा को अपनी आठवीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखने दें। अदालत ने उक्त अंतरिम आदेश नाबालिग छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

छात्रा ने मां के माध्मय से दायर याचिका में स्कूल से अनुपस्थित रहने और एक परीक्षा छूट जाने के बाद की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। अदालत ने गौर किया कि ईएसडब्ल्यू श्रेणी की छात्रा 2016 से स्कूल में पढ़ रही थी और अभी आठवीं कक्षा की छात्रा है। छात्रा ने कहा कि वह छह जुलाई को स्कूल नहीं गई थी और उस दिन होने वाली परीक्षा भी नहीं दे पाई थी, क्योंकि 11वीं कक्षा के दो छात्रों ने उसे ऐसा करने के लिए मना लिया था।
सभी तथ्योें को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 37(एक)(बी) में खास तौर पर 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के छात्रों के लिए जुर्माना, स्कूल से निकालना और निलंबन जैसे अनुशासनात्मक उपायों का प्रविधान है। अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता की उम्र अभी सिर्फ साढ़े 13 साल है और अदालत माना कि स्कूल की कार्रवाई पहली नजर में नियमों में दी गई स्पष्ट शर्तों के खिलाफ़ थी।

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