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नई दिल्ली(एजेंसी):दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ने प्रदर्शन से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य रिकॉर्ड को तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत संरक्षित रखने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग की शिकायत की है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।








