कोरबा@M4S:जिले में घटित हुए ट्रिपल मर्डर मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में निचली आदालता द्वारा दोषी ठहराए गए 5 आरोपियों में से 2 की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि 3 को बरी किया गया है। वर्ष 2021 में अविभाजित मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर प्यारे लाल कंवर के पुत्र हरीश कंवर, उनकी पत्नी व 4 साल की पुत्री की निमंम हत्या कर दी गई थी। मामले में निचली आदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले में दो आरोपियों की सजा को सही ठहराया गया है। संदेह का लाभ देते हुए हरभजन सिंह कंवर, धनकुंवर और सुरेन्द्र सिंह कंवर द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया है। हाईकोर्ट ने तीनों को बरी किया है।





































