करतला जनपद मामले में हाईकोर्ट का आदेश
कोरबा@M4S: करतला जनपद पंचायत में सीईओ के एक पद पर दो अधिकारियों की पदस्थापना के मामले में तबादला के बाद पहले पदभार ग्रहण करने वाले सीईओ की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर वर्तमान कार्यरत सीईओ की पदस्थापना के लिए उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है।
न्यायालयीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के जनपद पंचायत करतला के सीईओ जी के मिश्रा का तबादला पूर्व में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,बिलासपुर कार्यालय किया गया था। जी के मिश्रा के स्थान पर करतला जनपद सीईओ बतौर सीएल घृतलहरे की पदस्थापना शासन ने की थी। जी के मिश्रा के तबादला बाद उनके स्थान पर सीएल घृतलहरे ने 9 अक्टूबर 2019 को यहां आकर पदभार ग्रहण कर लिया। दूसरी तरफ इस बीच श्री मिश्रा का पुनः तबादला बिलासपुर से करतला जनपद में कर दिया गया। इसके बाद श्री मिश्रा जनपद में सीईओ पदस्थ रहे और अभी कार्यरत हैं। एक स्थान पर दो पदस्थापना के विरुद्ध श्री घृतलहरे ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। याचिका में प्रार्थी ने आदिवासी विकास विभाग, कोरबा जिला कलेक्टर एवं श्री मिश्रा को उत्तरवादी बनाया। सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुरी ने 27 जनवरी 2020 को आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय ने एक ही पद पर दो अधिकारी की पदस्थापना के संबंध में कहा है कि श्री घृतलहरे ने तबादला के पश्चात पहले जॉइनिंग कर लिया है ऐसे में राज्य सरकार विशेष आदेश करे कि उत्तरवादी क्रमांक 3 जीके मिश्रा की कहां पदस्थापना हो। उक्त आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निराकरण करने का भी निर्देश दिया गया है।
0 कलेक्टर ने शासन से मांगा मार्गदर्शन
इस आदेश के पश्चात याचिका में द्वितीय उत्तरवादी कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सचिव को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित निर्णय के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है। पत्र में कहा गया है कि श्री घृतलहरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, वर्तमान में सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कोरबा द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समुचित आदेश/ निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। इसी प्रकार कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास के द्वारा भी शासन के आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं विभागीय सचिव को पत्र लिखकर उपरोक्त आदेश के परिपालन में सीएल घृतलहरे की याचिका पर दिए गए निर्णय दिनांक 27 जनवरी 2020 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।