नई दिल्ली(एजेंसी):दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है, जिससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं मिली है।
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने क्या कहा?
टेलीग्राम पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन किया है।
कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों में सोच-समझकर निर्णय न लेने जैसी कोई कमी नहीं है। हमने यह भी माना है कि IT एक्ट के तहत इस प्लेटफार्म को जानकारी के दायरे से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम तक पहुंच पर रोक लगाने का निर्देश देने का अधिकार है। इसमें आनुपातिकता (proportionality) की कसौटी पूरी होती है और सरकार का यह कदम सबसे कम पाबंदी वाला है।
कोर्ट ने माना कि इस आदेश को अनुचित या बहुत ज़्यादा कठोर नहीं कहा जा सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी।






