ईडी ने कहा- उपाय अपनाए जा रहे हैं
पहले भी ईडी की हो चुकी खिंचाई
कोर्ट ने बाद में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए टुटेजा को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। गत अक्टूबर में भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टुटेजा की गिरफ्तारी के तरीके पर ईडी की खिंचाई की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि हमें एक परेशान करने वाली बात दर्ज करनी चाहिए। याचिकाकर्ता (अनिल टुटेजा) 20 अप्रैल 2024 को शाम करीब 4:30 बजे रायपुर में एसीबी कार्यालय में बैठा था।
कोर्ट ने कहा- यह अक्षम्य प्रथाएं हैं
पीठ ने समन जारी करने और रातभर पूछताछ करने में ईडी द्वारा दिखाई गई तत्परता पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की प्रथाएं अक्षम्य हैं। कोर्ट की टिप्पणियों पर ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। एएसजी ने इस संबंध में ईडी द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को जारी प्रेस रिलीज का हवाला दिया। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे।
जमानत अर्जी दाखिल करेंगे टुटेजा
रिलीज में बाम्बे हाई कोर्ट के राम कोटूमल इसरानी के मामले में 15 अप्रैल 2024 को दिए आदेश का हवाला दिया गया था। हालांकि टुटेजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि वह जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने छूट देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल 2024 को ईडी द्वारा टुटेजा के खिलाफ दर्ज की गई पहली ईसीआईआर खारिज कर दी थी और ईडी ने तीन दिन बाद उन्हीं तथ्यों और सामग्री के आधार पर नयी ईसीआईआर दर्ज कर ली। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या ईडी उसी सामग्री के आधार पर नयी ईसीआईआर दर्ज कर सकती है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद है।