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कोरबा@M4S: प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र जारी किया गया है। सीबीएसई और सीजी बोर्ड से संचालित इन शैक्षणिक संस्थाओं से डीईओ ने पूछा है कि क्या क्या आपका विद्यालय बच्चों के पैरेंट्स से गर्मी की छुट्टियों में भी मासिक ट्यूशन शुल्क की वसूली करता है। क्या स्कूलों ने पूर्व में जारी गाइडलाइन के तहत फीस अधिनियम समिति का गठन किया है, अगर हां तो नोडल प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा समिति गठन की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की गई है कि नहीं, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं। कुल पांच बिंदुओं में मांगी गई जानकारी आठ दिनों के भीतर जिला शिक्षा कार्यालय कोरबा में पेश करने कहा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह पत्र जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और छत्तीसगढ़ बोर्ड से संचालित अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किया गया है। इनमें सभी गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक, हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य व प्रधान शिक्षक (सीजी व सीबीएसई बोर्ड) शामिल हैं। उन्हें विद्यालय मासिक शुल्क निर्धारण के संबंध में अवगत कराते हुए यह पत्र कोरबा जिले के समस्त पालक संघ द्वारा 4 मार्च 2024 को दिए गए आवेदन के संदर्भ में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यालय फीस समिति द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 का फीस निर्धारण कर प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है। अत: इस संबंध में स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित दिशा-निर्देश के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में मांगी गई जानकारी 27 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा के समक्ष प्रस्तुत करें। स्कूलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार उन्हें अपने विद्यालय के लिए फीस अधिनियम समिति के गठन की नोडल प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने कहा गया है। इसी तरह समिति गठन की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की गई है कि नहीं स्पष्ट करने, समिति के सदस्यों का नामांकन प्रबंधन फीस विनियमन नियम 2020 के तहत किया है या नहीं इसकी जानकारी देने और फीस निर्धारण समिति के सदस्यों का प्रस्ताव व अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने कहा गया है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या विद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी मासिक ट्यूशन शुल्क लिया जाता है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा। इस पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग की ओर से जिला कलेक्टर कोरबा व संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भी भेज दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह पत्र जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और छत्तीसगढ़ बोर्ड से संचालित अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किया गया है। इनमें सभी गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक, हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य व प्रधान शिक्षक (सीजी व सीबीएसई बोर्ड) शामिल हैं। उन्हें विद्यालय मासिक शुल्क निर्धारण के संबंध में अवगत कराते हुए यह पत्र कोरबा जिले के समस्त पालक संघ द्वारा 4 मार्च 2024 को दिए गए आवेदन के संदर्भ में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यालय फीस समिति द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 का फीस निर्धारण कर प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है। अत: इस संबंध में स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित दिशा-निर्देश के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में मांगी गई जानकारी 27 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा के समक्ष प्रस्तुत करें। स्कूलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार उन्हें अपने विद्यालय के लिए फीस अधिनियम समिति के गठन की नोडल प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने कहा गया है। इसी तरह समिति गठन की जानकारी सूचना पटल पर चस्पा की गई है कि नहीं स्पष्ट करने, समिति के सदस्यों का नामांकन प्रबंधन फीस विनियमन नियम 2020 के तहत किया है या नहीं इसकी जानकारी देने और फीस निर्धारण समिति के सदस्यों का प्रस्ताव व अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने कहा गया है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या विद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी मासिक ट्यूशन शुल्क लिया जाता है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा। इस पत्र की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग की ओर से जिला कलेक्टर कोरबा व संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भी भेज दी गई है।