कोरबा@M4S:छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं मान. श्री सत्येंद्र कुमार साहू,अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में दिनांक 08 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत भवन के सभागार में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से रोकथाम अधिनियम के संबंध में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त अवसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीमती मीनू त्रिवेदी जोशी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफंेस कौंसिल सिस्टम कोरबा बतौर विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहीं।
उक्त कार्यशाला में श्रीमती मीनू जोशी के द्वारा उपस्थित महिलाओं को अरलिनों फर्नाडिज बनाम स्टेट आॅफ गोवा के निर्णय के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन के संबंध में जानकारी देते हुए कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन का आशय स्पष्ट करते हुए यौन उत्पीडन संबंधी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत आप आवेदन कब, कहां और कैसे कर सकते हैं बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया तथा पीडित महिला को पहुचाए गए मानसिक आघात, पीडा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिग उत्पीडन की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि पीडित द्वारा शारीरिक या मानसिक चिकित्सीय उपचार हेतु उपगत चिकित्सा व्यय को कैसे प्राप्त कर सकती है की जानकारी तथा महिलाओं से संबंधित कानून के प्रावधानों को विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम के संबंध में उपस्थित महिलाओं के विभिन्न विधिक सवालों का जवाब दिया तथा कार्यक्रम के अंत में श्री रोमेश सिंह, प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु नालसा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया एवं पैरालीगल वाॅलिंटियर्स के द्वारा उक्त अधिनियम से संबंधित पाम्पलेट का वितरण किया गया।
उक्त अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला कोरबा, जिला कार्यक्रम संरक्षण अधिकारी कोरबा, कोरबा जिला के आंतरिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे।
जिला पंचायत कोरबा में आयोजित हुआ ‘‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम अधिनियम के सम्बंध में कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम‘‘
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