सर्वोच्च न्यायालय ने NEET PG 2023 प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली:
PG 2023 Postponement Plea Rejected by Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने NEET PG 2023 प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने पांच मार्च को होने वाली नीट पीजी 2023 को बाद की तारीख तक स्थगित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर नीट पीजी पांच मार्च को आयोजित की जाती है, तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट-ऑफ तारीख है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आमतौर पर इंटर्नशिप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दूसरी विंडो के दौरान केवल 6,000 छात्रों ने आवेदन किया और बाकी 2.03 लाख आवेदकों ने पहली विंडो में फॉर्म जमा किए। स्थगन की मांग कुछ ही उम्मीदवार कर रहे हैं।