हत्या के बाद लाश को प्लास्टिक में लपेट कर झाडिय़ों में फेंक दिया था हत्यारे ने
कोरबा@M4S: पौने दो साल पहले महज 10 रूपए के लिए हुए विवाद में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने और लाश को प्लास्टिक में लपेटकर घटनास्थल से दूर झाडिय़ों के पीछे फेंक कर साक्ष्य छिपाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 8 जनवरी 2017 रात 9रू30 बजे से 9 जनवरी की सुबह 7 बजे के मध्य घटित हुई थी।
बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत ढेलवाडीह से सिंघाली मार्ग पर झाडिय़ों के बीच लोगों ने एक अज्ञात युवक की काले रंग की प्लास्टिक में बंधी हुई देखी थी। भीड़ देखकर पहुंचे नया कालोनी ढेलवाडीह निवासी देवेन्द्र कुमार बघेल 19 वर्ष ने शव की पहचान अपने भाई चेतन कुमार पिता स्व. रविशंकर 24 वर्ष के रूप में की थी। चेतन कुमार घटना दिनांक की शाम सिंघाली में अपने दोस्त की पत्नी के क्रियाक्रम के कार्य में जाने की बात कहकर घर से निकला था और फिर नहीं लौटा। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रथम दृष्टया हत्या कर शव फेंके जाने का मामला मानकर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान यह जानकारी सामने आई कि ढेलवाडीह में बस्ती के बाहर रविवार की रात कुछ विवाद हुआ था। तफ्तीश के दौरान घटनास्थल व सड़क पर खून के धब्बे दिखाई दिए। सड़क पर जगह-जगह मिले खून के धब्बे का पीछा करते पुलिस टीम अण्डा दुकान संचालक भूपेन्द्र कुमार साहू के दुकान तक पहुंची। दुकान का मुआयना करने पर काला पन्नी एवं लोहे की पतली जीआई तार के टुकड़े वहां मिले। होटल के फर्श, दीवाल में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने भूपेन्द्र कुमार साहू पिता केवल राम साहू 30 वर्ष निवासी नया कालोनी मकान क्रं. बी-120 ढेलवाडीह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। भूपेन्द्र ने चेतन कुमार की हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पैसे के लेन-देन के मामले में बार-बार लड़ाई से तंग आकर जान से मारना बताया। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि 8 जनवरी 2017 की रात शराब के नशे में चेतन कुमार उसके दुकान पहुंचा और आमलेट बनाने कहा था। भूपेन्द्र कुमार ने इसके एवज में रूपये मांगे जो मृतक चेतन को 10 रूपये ज्यादा लगे तो उसने आपत्ति जताई और गाली गलौच करने लगा। इसी पर बात बढ़ गई और चेतन ने ठेले पर रखा बड़ा सा चाकू मारने के लिए उठा लिया जिसे छीनकर भूपेन्द्र ने चेतन को कत्तानुमा चाकू से गोद डाला। इसके बाद लाश को मुर्गियों को बांधने में उपयोग आने वाली काली प्लास्टिक में लपेटकर एवं तार से बांधकर टीव्हीएस जूपिटर क्र. सीजी 12 एके 5647 में सामने लादकर सिंघाली सड़क किनारे झाडिय़ों के पीछे फेंक दिया। वापस लौटकर घटना में प्रयुक्त चाकू, काला पन्नी, जीआई तार, स्कूटी एवं खून से सने कपड़े को जलाना एवं खून सने फर्श को धोना बताया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त बड़ी चाकू, टीव्ही जूपिटर वाहन आदि को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। मृतक अनुसूचित जाति वर्ग का होने से धारा 3 (2) (5) अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की भी धारा जोड़ी गई। पुलिस ने विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया। विचाराधीन प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (एक्ट्रोसिटी)) योगेश पारीक ने दोष सिद्ध पाये जाने पर धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 201 में 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक्ट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास से दंडित किया है। सभी धाराओं में 5-5 हजार रूपए अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, जिसका भुगतान न करने पर 6-6 माह सश्रम कारावास भुगतना होगा।
10 रूपए के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद
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