खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापना के लिए मिलेगा लोन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

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कोरबा@M4 प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो गैर पंजीकृत एवं अनौपचारिक है। उन्हे संगठित करने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापना के लिए उद्यमी, एफपीओ, स्व सहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है। इस योजना में सभी प्रकार के खाद्य सामग्री जैसे ओडीओपी के तहत महुआ से बने उत्पाद एवं नॉन ओडीपी के तहत जैसे चना, मूर्रा, भुजिया, पेठ़ा, पापड़, आचार, बड़ी, नमकीन, मिक्चर, बेकरी के निर्माण, राइस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटाचक्की आदि के यूनिट स्थापना के लिए योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। योजनान्तर्गत हितग्राही आनलाईन आवेदन वेबसाईट http://pmfme.mofpi.gov.in में कर सकते है। योजना के पात्रता अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। साथ ही आवेदक को जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत उद्यमी को स्वयं का अंशदान देना होगा। उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत शासन से अनुदान की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा में संपर्क कर सकते है।

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