कोरबा@M4S:नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 अगस्त 2022 को नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन किए जाने के संबंध में आज जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा डी.एल. कटकवार, के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में आज नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले एन.आई. एक्ट 138 के मामले के संबंधी में बैंक एवं फायनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधकों एवं अधिवक्ताओं की बैठक् आयोजित हुई। बैठक में कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कोरबा ने अध्यक्षता की। बैठक में प्रतिक्षा अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, कोरबा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -एक कोरबा हरीश चंद्र मिश्र, बृजेश राय एवं शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा शामिल हुए।
उक्त बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के द्वारा उपस्थित शाखा प्रबंधकांें एवं अधिवक्तागणों को एन.आई.एक्ट 138 के मामले को अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। जिससे न्यायालय के लंबित प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से हो सकें तथा पक्षकारों को भी न्यायालय में अनावश्यक पेशी में आने से बचाया जा सकें। फायनेंस एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं को राजीनामा योग्य प्रकरणों में प्री-सिंटिंग किये जाने हेतु भी समझाईश दी गई। उक्त बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी एस.पी. अग्रवाल, जयेश राव फायनेंस कंपनी के अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामल मल्लिक, हारून सईद, धनेश सिंह, दिनेश साहू, रवि शुक्ला एवं नवरतन जांगड़े उपस्थित थे।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-299134, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।
नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को: तैयारियों के संबंध में बैठक का हुआ आयोजन
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