कोरबा@M4S:यातायात पुलिस ने प्रतिबंधात्मक मार्ग में वाहन चलाने वाले ट्रेलर सीजी 04 जेसी 8284 के चालक को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया। जहां माननीय न्यायालय ने चालक को 20,500 रुपये का अर्थदंड दिया। ट्रेलर को 03 दिन पहले सीएसईबी चौक पर नो एंट्री में वाहन चलाने के कारण पकड़ा गया था । वाहन तीवरता बेनिफेक्शन के नाम से रजिस्टर्ड है जिसके मालिक ने यातायात पुलिस पर उक्त ट्रेलर को जबरदस्ती खड़ा करने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और यातायात उप पुलिस अधीक्षक शिवचरण सिंह परिहार के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस की टीम सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ 700 प्रकरण बनाए गए हैं। वहीं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ 465 प्रकरण बनाए गए हैं। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 750 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस तरह से पिछले 10 माह में यातायात पुलिस ने करीब 12000 प्रकरण में 54 लाख रुपए जुर्माना वसूला है।
इसके अलावा यातायात पुलिस की जन जागरूकता रथ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पडऩे वाले स्कूलों में जा जा कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे रही है। यातायात उप पुलिस अधीक्षक शिवचरण सिंह परिहार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार जारी रहेगा।
नो एंट्री में चलाया वाहन ,20 हजार500 का जुर्माना
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