कोेरबा: 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

- Advertisement -

कोेरबा@M4S:वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। उक्त अवधि में कोरबा जिले की समस्त नदियों, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गए हैं, में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उलंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3(5) के अंन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होेने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, में लागू नहीं होगा।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!