आधार वेरिफिकेशन नियमों में संशोधन , 10 साल में अपडेट कराना अनिवार्य अपडेट नहीं किया तो योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित

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कोरबा@M4S: केंद्र सरकार ने आधार को लेकर वेरिफिकेशन नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत आधार कार्ड बनवाने के 10 साल बाद नाम और बायोमैट्रिक और पहचान अपडेट करवाना अनिवार्य है। अगर आपने भी अपडेट नहीं किया तो राशन, पेंशन जैसी को सुविधाएं लेने में आपको परेशानी हो सकती हैं। यही नहीं, जिन लोगों ने पांच साल से आधार नंबर का ऑन लाइन कोई इस्तेमाल नहीं किया है, उनका आधार नंबर इन एक्टिव हो जाता है। ऐसे आधार नंबर किसी भी सुविधा से लिंक नहीं हो पाते। ऐसे पर आधार कार्ड धारक न तो नया सिम खरीद पाएंगे और न ही नए प्लेटफॉर्म पर आधार का ओटीपी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। यूआईडी ने आधार कार्ड को अपडेट को अनिवार्य किया है। यानी 5, 10 और 15 साल में आधार अपडेट कराना होगा है। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, अपडेट आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपडेट करा सकते हैं। आधार पोर्टल के जरिए इसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। हालांकि यहां सिर्फ दस्तावेज के आधार पर सीमित अपडेट ही संभव हैं। आधार केंद्रों पर फिंगर प्रिंट, फोटो और रेटिना स्कैन भी अपडेट हो जाता है।
बच्चों के लिए भी जरूरी
वयस्क का आधार हर 10 साल और बच्चों का हर 5, 10 और 15 साल में अपडेट करना अनिवार्य है। 5 साल तक के बच्चों के फिंगर प्रिंट स्कैन नहीं होते हैं। उसके बाद उनका आधार एक्टिव बनाए रखने के लिए बायोमैट्रिक डाटा अपडेट करवाना जरूरी होता है। बच्चों के चेहरे की आकृति हर पांच साल में बदल जाती है। इसलिए उनके आधार कार्ड में उनका फोटो भी अपडेट करना जरूरी होता है। आधार केंद्र पर बायोमैट्रिक अपडेट करने से काम हो जाता है।

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