बिलासपुर:जमात ए इस्लामी हिंद ( मिल्ली व राष्ट्रीय विभाग ) के प्रदेश सचिव मोहम्मद वहीद सिद्दीकी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कर्नाटक का हिजाब विवाद गैर जरूरी विवाद है, हिजाब पहनकर स्कूल व कॉलेज में दाखिल होने से रोकना उचित नहीं है यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुच्छेद 14 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसे क्या पहनना है वह व्यक्ति खुद तय करेगा यह हक किसी दूसरे को हासिल नहीं कि वह यह तय करें कि कौन क्या पहनेगा! मोहम्मद वहीद सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है! जमात ए इस्लामी हिंद छत्तीसगढ़ कर्नाटक में हो रहे हिजाब के विरोध कि कड़ी निन्दा करती है एवं ऐसी राजनीति की आलोचना करती है , जहाँ पोशाक की बुनियाद पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जहाँ शिक्षण संस्थानों को टारगेट कर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
ऐसा करने से कर्नाटक की छवि जो कि संप्रदायिक सद्भावना के लिए जानी जाती है वह भी धूमिल हो रही है ! कर्नाटक सरकार को तुरंत इस विवाद पर रोक लगानी चाहिए और संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में शांति व सद्भाव कायम रहें!
हिजाब पहनने से रोकना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन : सिद्दीकी
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