कोरोना लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति को सिनेमा घर में नहीं मिलेगा प्रवेश
छह फिट दूरी का पालन करना होगा अनिवार्य, केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की होगी बिक्री
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सिनेमाघर संचालन की दी अनुमति
कोरबा@M4S:कलेक्टर किरण कौशल ने कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सिनेमाघर संचालन करने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर ने सिनेमाघर संचालन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं। जारी दिशा-निर्देशानुसार सिनेमाघर संचालकों को कोविड प्रोटोकाॅल का सख्त पालन करना होगा। सिनेमाघरों में अधिकतम 50 प्रतिशत सीटों में ही बैठने की अनुमति रहेगी। सिनेमाघरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छह फिट की दूरी का मार्कर बनाकर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सिनेमाघर के बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। सिनेमाघरों में एंट्री-एक्जिट प्वाइंट और काॅमन एरिया में टच फ्री सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर में प्रवेश के समय प्रत्येक का हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज कर अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्क्रिनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिये मास्क पहनकर फिजिकल तथा सोशल डिस्टंेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। काॅमन एरिया में छह फिट की दूरी का मार्क बनाया जाना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति को सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में सिनेमाघर संचालन की अनुमति नहीं रहेगी।
सिनेमाघर संचालन से संबंधित जारी निर्देशानुसार सिनेमाघर संचालकों को श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिश्यु पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघरों में आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेस कवर, दस्तानों को मेडिकल वेस्ट मानते हुए उसका समुचित डिस्पोजल की व्यवस्था सिनेमाघर संचालकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सिनेमाघर में पान, गुटका खाकर एवं अन्यथा थुकना प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमाघर में स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे- दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग-बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ किया जाएगा तथा प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाएगा। सिनेमाघर के पार्किंग स्थलांे एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एण्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सिनेमाघर संचालकों को कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये समय-समय पर शासन द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर के भीतर बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी बनाते हुए करना होगा। मल्टीप्लैक्स में भीड़ से बचने के लिये कई स्क्रिन के लिये अलग-अलग शो समय का पालन किया जाना जरूरी होगा। मल्टीप्लैक्स संचालकों को यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि किसी भी स्क्रीन पर शो का प्रारंभ समय, मध्यान्तर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओवर लेप ना करें। सिनेमाघरों, मल्टीप्लैक्सों में टिकिट की खरीदी पूरे दिन के लिये खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये एडवांस बुकिंग की अनुमति होगी। टिकिट काउंटरों में पर्याप्त सामाजिक दूरी का पालन किया जाना जरूरी है। सिनेमाघर संचालकों द्वारा आॅनलाइन बुकिंग, ई-वाॅलेट का उपयोग क्यूआर कोड स्कैनर आदि का उपयोग टिकिट, भोजन, पेय पदार्थ के लिये डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिये टिकिटों की बुकिंग के समय काॅन्टेक्ट नंबर लिया जाएगा।
सिनेमाघर, मल्टीप्लैक्स संचालन से संबंधित जारी दिशा-निर्देशानुसार सिनेमाघरों में प्रत्येक स्क्रिनिंग के बाद साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की जाएगी। बाॅक्स आॅफिस, खाने-पीने का क्षेत्र, कर्मचारी और कर्मचारियों के लाॅकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, आॅफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई एवं सेनेटाइजेशन किया जाना जरूरी होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पाॅजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सेनेटाइजेशन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी सिनेमाघर कर्मचारियों के लिये फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सभी सिनेमाघर संचालकों को अपने कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प सक्रिय रखना जरूरी होगा। सिनेमाघर में केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी। संचालकों द्वारा ग्राहकों को भोजन आॅर्डर करने के लिये सिनेमा एप्प या क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, एपिडेमिक डीसीज एक्ट, भारतीय दण्ड संहिता तथा विधि अनुकुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिनेमा घरों में अधिकतम 50 प्रतिशत सीटों में ही बैठने की मिलेगी अनुमति
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