सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंका, १४ सौ रू. का लगा जुर्माना

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खुले में यूरिन करने पर ११ लोगों पर किया गया अर्थदण्ड
कोरबा@M4S:सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर कचरा फेंकते पाए जाने पर आज नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा केारबा एवं बालको क्षेत्र में स्थित ०५ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों पर १४०० रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, वहीं खुले में यूरिन करने पर ११ लोगों को १०-१० रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया गया। कोरबा क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी एवं बालको क्षेत्र में वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक कमलेश रात्रे द्वारा यह कार्यवाही की गई।
नगर की साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने एवं शहर को साफ-सुथरा रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस दिशा में विगत दिनों भी खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगम द्वारा अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही की गई थी तथा लोगों को समझाईश दी गई थी कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके। इसी कड़ी में आज निगम द्वारा बालको एवं कोरबा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते पाए जाने पर १४०० रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। निगम में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों व व्यक्तियों पर आज अर्थदण्ड लगाया गया, उनमें राजा मोदी तिरूपति बजाज, राजू देवांगन चाट सेंटर, सविता जलपानगृह, अनिल सिंह एवं त्रिलोकी साहू आदि व्यक्ति शामिल हैं। डाॅ.तिवारी ने आगे बताया कि निगम क्षेत्र में खुले में शौच या यूरिन त्याग की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, निगम अमले द्वारा इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा खुले में शौच या यूरिन त्याग जैसे मामलों पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है, उन्होने बताया कि इसी कड़ी में आज कोरबा एवं बालको क्षेत्र में खुले में यूरिन त्याग करते पाए जाने पर ११ व्यक्तियों के ऊपर १०-१० रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग पर २५०० रूपये का अर्थदण्ड- डाॅ.तिवारी ने बताया कि निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबेग तथा अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियांे के उपयोग को रोकने की दिशा में भी निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगम अमले द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में स्थित दुकानों, जलपानगृहों, फल-सब्जी विक्रेताओं के यहां निरंतर निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियां पाई जाने पर उनकी जप्ती एवं अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि इसी कड़ी में आज बालको क्षेत्र के ०२ प्रतिष्ठानों एवं कोरबा क्षेत्र के ०१ प्रतिष्ठान पर २५०० रूपये के अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही निगम अमले द्वारा की गई।

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