राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: अब तक साढ़े 12 हजार से अधिक आवेदन मिले लगभग डेढ़ हजार आवेदनों का सत्यापन

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कोरबा @M4S:कोरबा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। कोरबा जिले में अब तक 12 हजार 738 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। विकासखंड कोरबा से दो हज़ार 972, पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड से दो हजार 378, पाली विकासखंड से तीन हज़ार 706, कटघोरा विकासखंड से एक हजार 738 एवं विकासखंड करतला से एक हजार 944 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक मिले आवेदनों में से राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका-मुआयना कर एक हजार 405 आवेदनों का सत्यापन भी कर लिया गया है। अन्य आवेदनों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी।
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा, जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे, जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता,पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। ततपश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

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