दूध डेयरियां सुबह 6 से 10 और सब्जी-फल-किराना दुकानें 10 से 1 बजे तक खुलेंगी

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कोरबा@M4S: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस दौरान जिले में धारा-144 भी लागू रहेगी। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी पॉंच नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगने वाले बड़े साप्ताहिक बाजारों को जगह चिन्हांकित कर पॉंच-पॉंच, दस-दस सब्जी विक्रताओं के समूह में लगाने पर विचार किया जा रहा है।
*0 जरूरतमंदों के लिए सरकार करेगी भोजन-व्यवस्था*
लॉकडाउन की स्थिति में निराश्रितों, अक्षम दिव्यांगों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों और भिक्षुओं को राज्य शासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने नगर-निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी लोगों को एक दिन के भीतर चिन्हांकित करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे लोगों को वायरस के संक्रमण से बचाने और इनसे अन्य लोगों तक संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये जरूरी सहायता, भोजन आदि की व्यवस्था की जायेगी। साफ-सफाई के लिये जरूरी साबुन, सेनेटाइजर आदि भी दिये जायेंगे और इन्हें एक स्थान पर ही रहने की समझाईश दी जायेगी।
*0 जोमेटो की तर्ज पर घर पहुॅंच सेवा*
लॉकडाउन के कठोर प्रावधानों के चलते निगम क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को अति आवश्यक सामान दवाईयॉं, राशन आदि पहुॅंचाने के लिये जोमेटो की तर्ज पर घर पहुॅंच सेवा मिलेगी। ऐसे बुजुर्गों एवं महिलाओं को इसके लिये संबंधित जोन के हेल्पलाईन नंबर पर फोन कर अपनी जरूरत बतानी होगी। सामान्य सेवा शुल्क सहित सामान की राशि ऑन डिलीवरी सिस्टम पर संबंधित व्यक्ति द्वारा सामान पहुॅंचाने पर ली जायेगी। कोरबा जोन के लिये हेल्पलाईन नंबर 79749-93846, टी.पी. नगर जोन के लिये 74707-05767, कोसाबाड़ी जोन के लिये 62662-07670 तथा पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन के लिये 91317-29019 है।
*0 एक परिवार से एक स्वस्थ व्यक्ति को ही बाहर निकलने की अनुमति*

लॉकडाउन में छूट के दौरान आवश्यक सामान खरीदने एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति होगी। बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को बाहर निकलने की मनाही होगी। जरूरतों के सामान एक बार घर से निकलने पर निर्धारित समयावधि में ले लेने का आग्रह कलेक्टर ने किया है। सामान लेने के लिये भी दोपहिया या चार पहिया वाहनों में केवल एक व्यक्ति ही जा सकेगा। मरीजों को डॉक्टर के पास जॉंच के लिये ले जाने की स्थिति में भी परिवार का एक सदस्य जो वाहन चलाना जानता हो, के साथ केवल मरीज को जाने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में गाड़ियों पर डबल या ट्रिपल सवारी करना या चार पहिया वाहनों में चार-पॉंच लोगों का बैठकर बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे सभी लोगों के विरूद्ध ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शहर के मुख्य चैराहों पर पुलिस के जवान ड्यूटी के दौरान आने-जाने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा रखेंगे और एक से अधिक बार घर से बाहर निकलने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
*0 समय का किया गया निर्धारण*
अखबार वितरण का समय – प्रात: 6:30 से 9:30 बजे तक
दूध वितरण या डेयरी – प्रात: 6 से 10 बजे तक
सब्जी, फलों की दुकान – सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
किराना दुकानों/एनीमल फोडर की दुकान – सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
*पेट्रोल पम्प एवं दवाई दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुलेगी*

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