दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं कर पायेंगे खरीदी-बिक्री कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाली दुकानें बंद कराई जायेंगी, ग्राहकों को भी नहीं मिलेगा सामान कलेक्टर ने आमजनों से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की अपील की

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कोरबा@m4s:जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने और व्यापारियों को ऐसी चीजें बेचने के लिए कोविड प्रोटोकाल का पूरा पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करने के साथ-साथ सभी को अच्छी तरह से अपना मुंह ढकना होगा या मास्क पहनना होगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही बिना मास्क पहने या मुंह ढके बिना किसी भी सामान की खरीदी-बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दुकानों में खरीदी बिक्री के समय एक-एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग भी दोनों को मेन्टेन करनी होगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने रोजमर्रा की चीजों की खरीदी बिक्री के दौरान सभी लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है।
कलेक्टर कौशल ने कहा है कि महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के फैलाव को जिले में रोकने के लिए लोगों को लगातार हाथों को धोने के साथ-साथ एक-एक मीटर की दूरी रखना होगा और अपने मुंह को अच्छी तरह से ढंककर रखना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि जरूरत की चीजें खरीदते समय दुकानदार और ग्राहक दोनों को एक दूसरे को कोरोना संक्रमित मानकर की जाने वाली सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में 17 मई तक धारा 144 लागू है। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है। बड़ी संख्या में एक साथ लोगों के इकट्ठा होने या भीड़-भाड़ की संभावना वाले सभी क्रिया कलापों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने बताया है कि बिना मास्क पहने खरीददारी करने गये लोगों को दुकानदारों द्वारा सामान नहीं दिया जायेगा। इसी तरह बिना मास्क पहने या मुंह को ढंके बिना सामान बेचने वाले दुकानदारों की दुकानें तत्काल बंद करा दी जायेगी।
उन्होंने सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों पर भी लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर एक-एक करके सब्जी खरीदने का आग्रह किया है। तथा सब्जी बेचने वालों को भी मास्क आदि लगाकर ही सब्जियाॅं बेचने की हिदायत दीं। कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में अति आवश्यक चीजों की दुकानों पर भीड़-भाड़ नहीं होने देने की चेतावनी सभी दुकानदारों को दीं है। और कहा कि यदि ज्यादा भीड़-भाड़ हुई तो संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने दुकानदार को यह भी चेतावनी दी कि यदि वस्तुओं को निर्धारित दाम से अधिक दाम पर बेचा जाता है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
सोशल डिस्टेन्सिंग मेन्टेन करना दुकानदारों की जिम्मेदारी:- लाॅकडाउन की स्थिति में निर्धारित किये गये समयानुसार अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें आदि खुलेंगी। दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुये अपने ग्राहकों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी मेन्टेन करने की पूरी व्यवस्था रखनी होगी। इसके लिये दुकानों के सामने एक-एक मीटर पर लाईन, चैकोर डिब्बा या गोला बनाकर लोगों को निर्धारित दूरी पर रखना होगा। दुकानों पर भीड़ लगाने की बजाय लोगों को भी एक-एक कर सामान खरीदने की हिदायत जिला प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है।

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