चार दिनों में निगम ने लगाया 1 लाख रू. से अधिक का अर्थदण्ड

- Advertisement -

मास्क न पहनने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी, आज भी लगाया गया २०३०० रू. जुर्माना
कोरबा@M4S:मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम ने विगत चार दिनों में ०१ लाख रूपये से अधिक का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायें।
कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से प्रसार हो रहा है तथा संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं तथा लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने एवं कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है, साथ ही विगत कई दिनों से निगम अमले द्वारा कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है, किन्तु अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही है। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत निगम द्वारा आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में सघन अभियान चलाते हुए कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों के प्रति कार्यवाही की जा रही है तथा अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना प्रोटोकाल को गंभीरता से लें तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगायें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा द्वारा निगम अमले के द्वारा की जा रही इस कार्यवाही पर निरंतर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम द्वारा मास्क न पहनने व कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर विगत चार दिनों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए १०२८०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसी कड़ी में आज निगम के सभी जोन में २०३०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत २६०० रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत १००० रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत ३२०० रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत १७०० रूपये, बालको जोनांतर्गत ३४०० रूपये, दर्री जोनांतर्गत ५००० रूपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत ९०० रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत २५०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!