गलत दावे-शिकायत पर होगी 6 माह की सजा

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वोट किसको गया शंका पर दावा कर सकेंगे मतदाता
कोरबा@M4S: निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मतदाताओं को इस बार नई प्रणाली जिसमें उसने किस मतदाता को वोट किया है, उसे वीवीपैट मशीन में देख सकेगा। किसी तरह की शंका होने पर मतदाता दावा तो कर सकेगा लेकिन अगर दावा या शिकायत गलत निकली तो 6 महीने की सजा होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने आज यहां बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान ईव्हीएम मशीनों के जरिये होगा। इस बार ईव्हीएम के साथ वीवीपैट मशीन में मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद संबंधित प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक वाली पर्ची सात सेकंड तक दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा चुनाव आयोग ने इसलिए की है ताकि मतदाताओं को पता चले कि उनका वोट उनके पसंद के उम्मीदवार को ही गया है। यदि मतदाता को शंका है और यह दावा करता है कि उसने वोट किसी और को दिया है किन्तु वह किसी अन्य उम्मीदवार को चला गया है, तब उस स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी संबंधित मतदाता से पोलिंग एजेंट और सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति में 49 एमए में घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। इसे भरने के बाद मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके बाद वीवीपैट मशीन को चेक किया जाएगा। मशीन चेक करने पर शिकायत सही पाई जाती है तो उक्त मशीन से मतदान रूकवा दिया जाएगा और उक्त मतदाता को दोबारा वोट करने दिया जाएगा लेकिन यदि मतदाता का दावा और शिकायत झूठी निकली तो धारा 177 आईपीसी व 49 एमए के तहत चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज कराएगा और मतदाता को पुलिस के हवाले कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें 6 महीने का सश्रम कारावास होने का भी प्रावधान है।

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