कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला एवं अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। कलेक्टर ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। यात्री बसों के संचालन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी कोविड-19 प्रोटोकाल के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यात्री बसों के संचालन के संबंध में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों के बस में चढ़ने, बैठनेे व उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।
कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि बस संचालकों द्वारा नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोफ्लोराईड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक तथा परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बस में यात्रा के दौरान सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग के अनुसार तथा तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करना होगा।
यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस संचालकों द्वारा बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना भी अनिवार्य किया गया है।
*चालक, परिचालक और यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य* *यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त, बस संचालक रखेंगे यात्रियों का रिकार्ड*
- Advertisement -