कोरोना से हुई मौत पर भी बीमा क्लेम का मिलेगा भुगतान, जानें कैसे

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नई दिल्ली(एजेंसी):भारत में कोरोना महामारी अब तक 70,626 मरीजों की जान ले चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामले 41 लाख के पार कर गए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए और कुल 1065 मौतें दर्ज की गईं। कोरोना माहामारी को ‘एक्ट ऑफ गॉड’ कहा जा रहा है और इसकी वजह से लगता है कि कोविड-19 की वजह से मरने वाले बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन आपका यह सोचना गलत है। एलआईसी ऐसे मामले में क्लेम का भुगतान कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी शैलेष त्रिपाठी के मुताबिक एलआईसी के पाॅलिसी होल्डर जिनकी किस्तें चल रही हैं, कोरोना से हुई मौत पर भी उसके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा।

342 रुपये की सलाना किस्त देने वालों को 4 लाख रुपये

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत पॉलिसी लेने वाले भी इसके दायरे में आएंगे क्योंकि PMJJBY प्राकृति आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृति उथल-पुथल से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। यहां तक कि आत्महत्या और हत्या जैसे किसी भी मृत्यु में इसके तहत क्लेम मिलता है। आइए जानें इस योजना के तहत कहां और कैसे क्लेम कर सकते हैं।
ऐसे करें क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा है। अगर कोई इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहता है प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता । क्लेम प्राप्ति के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर

यह स्कीम 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर देती है। किसी भी वजह से बीमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं। 18 से 50 साल तक की उम्र का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। PMJJBY का वार्षि‍क प्रीमि‍यम केवल 330 रुपये है।

नियम व शर्तें

PMJJBY स्कीम की पेशकश/एडमिनिस्ट्रेशन LIC व अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के जरिए है।
एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है।
स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थ्य की स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इससे जुड़ सकते हैं।
PMJJBY का क्लेम हासिल करने के लिए बीमा लेने वाले के नॉमिनी/उत्तराधिकारी को उस बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहां बीमित व्यक्ति का खाता है।
बीमित व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य वजह से मौत होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट की वजह से हुई मौत इस पॉलिसी में पहले दिन से कवर होती है।
अगर ज्वॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा। यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, लिहाजा यह केवल मृत्यु ही कवर करती है । इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू इत्यादि भी नहीं है। इसीलिए इसका प्रीमियम अन्य जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में कम है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY)

इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्‍थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में भुगतान किया जाएगा।
सड़क, रेल या ऐसे ही किसी अन्य एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। सांप के काटने, पेड़े से गिरने जैसे हादसों में क्लेम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के आधार पर मिल जाएगा।
ऐसे करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन

PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि‍सी भी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। चाहें तो बैंक मि‍त्र या बीमा एजेंट की भी मदद ले सकते हैं। PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों में भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्‍कीम्‍स की पेशकश कर रही हैं।

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