कटघोरा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खुलेंगी नाई दुकान, सेलून, ब्यूटी पार्लर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे का समय निर्धारित कोरोना फैलाव रोकने नियमों-निर्देशों का करना होगा पालन वरना फिर होगी दुकानबंदी

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कोरबा@M4S:कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूर्व में सेलून, ब्यूटी पार्लर एवं नाई दुकानों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया गया है। नगर पालिका परिषद कटघोरा को छोड़कर कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार प्रातः नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। कलेक्टर किरण कौशल ने इस बारे में विधिवत आदेश भी जारी कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतते हुए नाई दुकानों, ब्यूटी पार्लरों एवं सेलूनों को संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सेलून संचालक को दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नंबर इत्यादि की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा। दुकान संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिये, कपड़ा को बिना धोये एवं सेनेटाइज किये बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जायेगा। दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी, टेबल एवं अन्य सभी सामानों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक द्वारा बैठक स्थान एवं वेटिंग एरिया को भी हर बार उपयोग के पश्चात सेनेटाइज करना जरूरी होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः सेवा प्रदाता की होगी। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण होने पर सेलून संचालक उन्हें सेवा प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होने पर तत्काल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के कंट्रोल रूम नंबर 07759-228427 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 07759-228548 में सूचना देना अनिवार्य होगा। जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर सेलून, ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान को बंद करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है।

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