कोरबा @M4S:कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए मई महिने के शेष सप्ताहों में हर शुक्रवार दोपहर तीन बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कम्पलीट लाॅक डाउन रहेगा। इस दौरान धारा 144 का बड़ी कड़ाई से पालन कराया जायेगा। सत्रह मई तक लागू धारा 144 सत्रह मई के बाद के हर शुक्रवार दोपहर तीन बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कोरबा जिला सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अति आवष्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। खाद्य पदार्थों, ब्रेड, राशन की दुकाने भी बंद रहेंगी।सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिला प्रषासन द्वारा छूट प्राप्त दुकानें सामान्य दिनों की तरह मंगलवार को संचालित होंगी। कलेक्टर किरण कौषल ने आज इस संबंध में संशोधित आदेष भी जारी कर दिया है।
जारी किये गये आदेष के अनुसार कम्पलीट लाॅक डाउन से केवल अत्यावष्यक सेवाओं एवं आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और अति आवष्यक सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। लाॅक डाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित सभी एजेंसियंा, अग्निषमन सेवाएं, एटीएम, टेलिकाम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, चष्में की दुकान और दवा बनाने वाली इकाईयां तथा उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां भी लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं इस दौरान चलती रहेंगी। फल एवं सब्जी की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी और रविवार को खुली रहेगी। मिल्क पार्लर और डेयरियां लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विके्रता सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक दूध बांट सकेंगे। एटीएम वाहन, एलपीजी गेैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे। पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी। टेकअवे, होम डिलेवरी रेस्टोरेंट, पहले से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर एवं न्यूज पेपर वितरण संचालित होगा। अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शनिवार -रविवार को पूर्ण लाक डाउन के निर्देश कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में भी लागू होंगे और इन्ही निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित की जायेगी। आज जारी आदेष कोरबा जिले की सीमा क्षेत्र के लिए 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेष का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर शनिवार – रविवार को पूरा लाक डाऊन, खाद्य पदार्थों सहित राशन की दुकानें भी नहीं खुलेंगी हर शुक्रवार दोपहर तीन बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा लाॅक डाउन, सामान्य दिनों की तरह मंगलवार को खुलेंगी दुकानें कलेक्टर ने जारी किया संशोधित निर्देष
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