‘कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि कब काटेगा’, स्ट्रीट डॉग पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली(एजेंसी):सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई जारी है। इस दौरान पीठ ने कहा है कि ये कहा नहीं जा सकता की कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट लें।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया कर रहे हैं। 7 नवंबर को न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

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