नई दिल्ली(एजेंसी):अनलॉक 3 के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से बुधवार की शाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें जहां एक तरफ 1 अगस्त से रात में आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने का फैसला किया गया वहीं एसओपी के तहत जिम को भी 5 अगस्त से शुरू करने की इजाजत दे दी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन, कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी सरकार ने कई चीजों को इजाजत नहीं दी, जिन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
सरकार ने जिन चीजों को खोलने की इजाजत नहीं दी है उनमें –
1-मेट्रो
2-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल
3-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह
इन सभी चीजों को खोलने की तारिख स्थिति की समीक्षा के बाद अलग से तय की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और प्रशासन को करना है। कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में कहा है कि मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएयर बार, ऑडिटोरियम के अलावा गैर-कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों के लिए छूट है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक भी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इनसे प्रतिबंध हटाने के लिए बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंशिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत होगी। गृहमंत्रालय ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।