UNLOCK3: जानिए, सरकार ने किन-किन चीजों को खोलने की दी इजाजत

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नई दिल्ली(एजेंसी):केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है तो गैर-कंटेनमेंट जोन में 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू किया जाएगा। सरकार ने बुधवार शाम इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सरकार ने 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट खोलने जा सकेंगे।

जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंशिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत होगी। गृहमंत्रालय ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में कहा है कि मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएयर बार, ऑडिटोरियम के अलावा गैर-कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों के लिए छूट है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक भी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इनसे प्रतिबंध हटाने के लिए बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

सरकार ने साफ किया है कि छूट केवल गैर-कंटेनमेंट जोन के लिए है। कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और प्रशासन को करना है। कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखने को कहा गया है।

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