कोरबा@M4S: डी0एल0 कटकवार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के सतत् मागदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा निर्मल हायर सेकेण्ड्री सी.बी.एस.ई. स्कूल रिस्दी जिला – कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट कोरबा के द्वारा छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुये कहॉं गया कि विधि के विपरीत कार्य करना अपराध होता है, चाहे व जाने – अनजाने में क्यों न हो। विद्यालय में हम कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें शिक्षक दण्ड देते है, उसी प्रकार विधि के विपरीत कोई कार्य यदि भूल से भी हो सकता है, हम यह नहीं कह सकते है कि साहब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक में हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है, जिसका पालन करना हमें आवश्यक होता है। उनके द्वारा छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच, बालको के लैंगिंग अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी देते हुये कहा गया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वे बालकों की श्रेणी में आते है।
कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा बताया गया कि 16 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिसमें राजीनामा समस्त प्रकार के प्रकरणों का आपसी समझौता के माध्यम से निराकरण होगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा गया कि बिना लायसेंस, वाहन के बीमा, वाहन का आर.सी. बुक के साथ ही वाहन का संचालन किया जावें। बीमा समय पर कराया जाना अति आवश्यक है, समय की चूक के गंभीर परिणाम हो जाते है। जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो एफ.आई.आर. में दिनांक एवं समय को लिखा जाता है। वाहन का बीमा नहीं होने से संपूर्ण मुआवजा का खर्च वाहन मालिक को देना पड़ता है।
बच्चों को मोबाईल का सीमित उपयोग किये जाने का सलाह देते हुये कहा कि स्मार्ट मोबाईल का सद्पयोग किया जावें। बिना पढ़े कोई भी मैसेज फारवर्ड न करें, गलत मैसेज फारवर्ड करने पर साइबर कानून के तहत् अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जा सकता है। नशा करना, नशा का पदार्थ रखना सभी अपराध की श्रेणी में आता है।
उक्त कार्यक्रम में प्राचार्य सीनियर सैनी मैरी, हीमा कैवर्त्य, बरनाली पॉल, रश्मि सिंह, रूचि मिश्रा एवं सबरीना राजुरकर एवं पी.एल.व्ही. पी.एल. सोनी एवं अहमद खान उपस्थित थे।