पत्निहन्ता को बांगो पुलिस द्वारा चंद घण्टे में गिरफतार कर भेजा जेल आरोपी – कृष्ण कुमार टेकाम पिता हरीसिंह टेकाम उम्र 52 साल साकिन गुरसिया कोरवापारा हामु एतमानगर डुमरमुडा दुग्गुपारा थाना बांगो जिला कोरबा (छ.ग.)

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आरोपी – कृष्ण कुमार टेकाम पिता हरीसिंह टेकाम उम्र 52 साल साकिन गुरसिया कोरवापारा हामु एतमानगर डुमरमुडा दुग्गुपारा थाना बांगो जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा@M4S:सूचक झडीराम पोर्ते पिता स्व इतवार सिंह पोर्ट निवासी दुमरगुडा के द्वारा अपनी पत्नी बुजबाई टेकाम को बहनोई आरोपी कृष्ण कुमार टेकाम द्वारा गला दबाकर हत्या करने एवं साक्ष्य छिपाने के नियत से मृतिका को जलते जलते हुये चुलो के आग में जलाने संबंध सूचना दिये जाने पर थाना बांगो के मर्ग कमांक 07/2024 धारा 174 जाफी दिनांक 20.01.2024 को कायम कर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा, श्रीमति नेहा वर्मा के मार्गदर्शन एवं श्री पंकज ठाकुर एसडीओपी कटघोरा के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बांगो निरीक्षण कृष्ण कुमार वर्मा के कुशल नेतृत्व में उपनिरी महासिह धुर्वे सउनि सुखलाल सिदार, अशोक खाण्डेकर, प्रआर विरेन्द्र कुमार आरक्षक गजेन्द्र पाल, दुष्यंत गोमिल, चमार सिंह मराबी, सुरेन्द्र पाल कवर के द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार टेकाम को गिरफतार कर पूछताछ किया गया जो अपनी पत्नी मृतिका बृजबाई टेकाम की लड़ाई झगडा मारपीट कर हत्या करने की नियत से गले को हाथ से दबाकर हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के नियत से जलते चुल्हे के आग में जलाना पाया गया। जाथ पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतिका के शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की हत्या गला दबाकर करना एवं जलाने संबंधी दिया गया है। अपराध कमांक 20/2024 धारा 302, 201 भादवि दिनांक 21.01.2024 को पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को तत्काल गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजकर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

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