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बिलासपुर@M4S:हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी अमान्य है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहली पत्नी के सामने पति द्वारा चूड़ी पहना कर दूसरी महिला से शादी करने के मामले में पहली पत्नी के बच्चों के पक्ष में फैसला देते हुए उनका संपत्ति पर अधिकार बताया
हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें पहली और दूसरी पत्नी के बेटियों के मध्य संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था





































