23 पंचायत सचिवों पर निलंबन की तलवार,तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण  15वें वित्त की राशि के कार्यों में जांच के दौरान अभिलेख नहीं देने और बयान दर्ज नहीं कराने का मामला

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कोरबा@M4S:15वें वित्त की राशि से कराए गए कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और वित्तीय अनियमितता की शिकायत के बाद जांच में सहयोग नहीं करने वाले पाली ब्लॉक के 23 पंचायत सचिवों पर निलंबन की कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त मद से ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की जांच से जुड़ा है। शिकायत के बाद ग्रामसभा कार्यवाही पंजी, उपस्थिति पंजी, व्यय प्रमाणक, देयक-वाउचर, इनवाइस बिल, टीडीएस कटौती, जमा राशि और कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण व भौतिक सत्यापन किया जाना था। जांच के दौरान कुछ सचिवों ने आधे-अधूरे अभिलेख उपलब्ध कराए, जबकि कुछ ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए अथवा जांच दल के समक्ष अपना बयान दर्ज नहीं कराया।
जिला पंचायत सीईओ के नोटिस के अनुसार 8 पंचायतों के सचिवों पर आधे-अधूरे अभिलेख और बयान प्रस्तुत नहीं करने तथा 16 सचिवों पर अभिलेख और कथन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप हैं। इनका कृत्य उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, शासकीय कार्य में उदासीनता और घोर लापरवाही माना गया है। नोटिस में इसे छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम-1999 के तहत कदाचार की श्रेणी में बताते हुए पूछा गया है कि उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई क्यों न की जाए। कार्रवाई होने पर इसे पंचायत विभाग की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जा रहा है।

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