फ्रेशर पार्टी के दौरान हुई थी छात्र की मौत, अब यूनिवर्सिटी को देना होगा 20 लाख का मुआवजा; SC का आदेश

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रांची(एजेंसी):सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अदालत ने BIT मेसरा को संस्थान के छात्र राजा पासवान के स्वजनों को दो सप्ताह में 20 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट ने BIT प्रबंधन को छात्र के स्वजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था, इसके खिलाफ संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान BIT मेसरा की ओर से कहा गया कि यदि उसे कुछ समय प्रदान किया जाए तो वह मुआवजा का भुगतान कर सकता है। इसके बाद कोर्ट ने दो सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

2 साल पहले का है मामला

BIT मेसरा में 14 नवंबर 2024 को पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ छात्रों ने राजा पासवान के साथ न सिर्फ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उसकी पिटाई भी की।

पीड़ित के पिता चंदन पासवान की शिकायत के अनुसार उनके बेटे के शरीर पर लाठी, डंडे और बेल्ट से मारने के निशान थे। अगले दिन रिम्स में इलाज के दौरान राजा की मौत हो गई।

झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए डीजीपी को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही छात्र के स्वजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

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