IAS-IPS,IFS अफसरों पर सख्ती: केंद्र ने कहा- छह महीने की सैलरी से ज्यादा कहीं निवेश किया हो तो बताएं, समझें

- Advertisement -

नई दिल्ली (एजेंसी):केंद्र सरकार ने देशभर के IAS,IPS और IFS अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने ऐसे सभी अफसरों से जानकारी मांगी है जिन्होंने अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक शेयर, स्टॉक या कहीं अन्य निवेश किया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी तलब की है। यह सूचना एआईएस या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है। ये नियम तीन अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होते हैं।

पत्र में क्या लिखा है?
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, ‘अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन-देन पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सक्षम करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है।’

सभी केंद्र सरकार के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में कुल लेनदेन एक वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी के छह महीने के मूल वेतन से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी दें।

इसमें आचरण नियमों के नियम 14 (1) का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि “सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टा नहीं लगाएगा, लेकिन यह प्रावधान स्टॉक-दलालों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए गए सामयिक निवेश पर लागू नहीं होगा।’

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!