‘राजद्रोह कानून होगा खत्म’, अमित शाह ने अंग्रेजों के कानून बदलने के लिए 3 बिल किए पेश; पढ़ें क्या होगा असर

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नई  दिल्ली(एजेंसी):केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में 3 विधेयक पेश किए। ये बिल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शाह ने बिल पर बोलते हुए कहा कि अब देश में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून नहीं चलेंगे और भारतीय आपराधिक कानूनों में बदलाव होगा।

3 बिल किए गए पेश

शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। ये कानून ब्रिटिश काल के कानून थे। इन तीनों कानूनों को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा।

ये हैं तीन कानून 
  • भारतीय न्याय संहिता 2023
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
  • भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023

शाह बोले- न्याय दिलाने पर फोकस

गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करने की भावना से लाए गए थे, लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। शाह ने कहा कि अब लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी।

ये होंगे बदलाव

  • नई CrPC में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले 511 धाराएं थीं।
  • किसी भी अपराध में सबूत जुटाते समय लाइव वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा।
  • 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा।

भगोड़ों को सजा देने के लिए भी प्रावधान

शाह ने कहा कि अब कोई भगोड़ा भी देश के कानून से नहीं बच सकता है। उन्होंने कहा कि नए कानून में अब प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और जिसे बचना होगा वो भारत लौटकर केस लड़ेगा।

देशद्रोह कानून होगा खत्म

शाह ने इसी के साथ एलान किया कि देश में राजद्रोह (देशद्रोह) कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है।

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