नई दिल्ली@एजेंसी:सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना गैर-संवैधानिक है। मोबाइल और बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी नहीं है। शर्तों के साथ आधार को केंद्र की योजना आधार को मान्यता देते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता। यहां जानिए आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 खास बातें-
1. आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना गलत है। मोबाइल कंपनियां आधार डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। निजी कंपनियों को आधार डाटा नहीं दिया जा सकता। निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देने वाले आधार कानून के प्रावधान 57 को रद्द कर दिया है।
2. बैंक खातों से आधार लिंक करना गैर-संवैधानिक है।
3. स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं है। यानी अब जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं होगा, वह भी आसानी से स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।
4. 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं।
5. आयकर रिटर्न दाखिल करने में आधार नंबर जरूरी होगा।
6. PAN कार्ड बनवाने में आधार कार्ड नंबर देना होगा।
7. सीबीएसई, नीट और यूजीसी आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते।
8. घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए।
9. आधार बायोमेट्रिक डाटा कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता।
10. आधार कार्ड से निजता के अधिकार का हनन नहीं होता।
SC का फैसला: ‘आधार’ कहां पर जरूरी है, कहां नहीं, जानिए 10 खास बातें
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