रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशन, प्लेटफार्म तथा ट्रेनों में की जा रही चेकिंग, यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक
बिलासपुर@M4S:रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार स्टेशनों तथा मंडल से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में अग्नि सुरक्षा पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है | “यात्री सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है | ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं मानव जीवन एवं रेल सम्पदा के लिए सबसे गम्भीर आपदाओं में से एक है इसलिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है । इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना तथा जागरूकता अभियान चलाकर आगजनी घटनाओं के जोखिम को कम करना है |
इस अभियान के दौरान रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आग की घटनाओं से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में स्टेशनों और ट्रेनों में काम करने वाले रेल उपयोगकर्ताओं और रेलवे/गैर-रेलवे कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए कई पहल की गई हैं, साथ ही वाणिज्य विभाग एवं रेल सुरक्षा बल के अधिकारी व संबन्धित कर्मियों द्वारा ट्रेनों, विशेषकर पेंट्रीकारों, स्टेशनों और रेलवे परिसरों में कड़ी जांच और निरीक्षण किया जा रहा है ।
इस अभियान के दौरान रेल सुरक्षा बल बिलासपुर मंडल द्वारा विगत सप्ताह रायगढ स्टेशन में चेकिंग के दौरान गाडी संख्या 12152 शालीमार-एलटीटी एक्स के पेंट्रीकार में इलेक्ट्रिक रॉड का उपयोग करते पकडा गया है तथा दिनांक 04.05.25 को शहडोल स्टेशन में एक व्यक्ति को गैस सिलेंडर लेकर यात्रा करते पाये जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत विधिनुसार कार्यवाही की गई है।
यात्रीगण कृपया रेल गाडियों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील/विस्फोटक (गैस सिलेंडर, कैरोसीन, पेट्रोल,डीजल, इत्यादि) सामान लेकर यात्रा न करें इससे बडी दुर्घटना संभावित हो सकती है । रेल यात्रा के दौरान अपने साथ स्टेशन, प्लेटफार्म अथवा यात्री गाडियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामानों को लेकर जाना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दण्डनीय अपराध भी है ऐसा करते पाये जाने पर तीन साल तक का करावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।