कोरबा@M4S: देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में वर्षों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन इन दिनों निवेशक जैसे ही सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लग रही है। सहकारिता मंत्रालय का वेबसाइट खुल तो रहा है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है।
सहारा रिफंड पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर से पहले निवेशकों का पैसा लौटाना है। सरकार की कोशिश इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को पारदर्शी तरीके से पैसा लौटाना है। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। सबसे पहले निवेशक को आधार के आखिरी 4 अंकों को दर्ज करना होगा। इसके बाद 10 अंकों का आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा और निवेशक को ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी को दर्ज करना होगा। लॉग इन करने के बाद आधार की जानकारी के लिए सहमति देना होगा। इसके बाद अगले पेज पर जाकर नियम व शर्तों को स्वीकार करने का विकल्प मिलेगा। फिर आधार नंबर दर्ज कर, “गेट ओटीपी” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ओटीपी को वेरिफाई किया जाएगा। इसके बाद आधार डिटेल्स दिखेगी। सर्टिफिकेट डिपॉजिट पर दी गई डिटेल्स को भरना होगा। फिर सबमिट क्लेम पर क्लिक करना होगा। जब क्लेम रिक्वेस्ट जनरेट होगी। यहां अपनी जानकारी को चेक करना होगा, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद फोटोग्राफ को फिक्स करें और फोटोग्राफ के साथ साइन करना होगा। क्लेम फॉर्म और पैन कार्ड को दस्तावेजों के साथ अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। मगर इस कोशिश में पहले चरण के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। जिसकी वजह से निवेशकों का क्लेम पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। निवेशकों ने बताया कि वह पिछले चार-पांच दिनों से पंजीकरण की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए वे साइबर कैफे वह च्वाइस सेंटर के भी चक्कर लगा रहे हैं।
सहारा पोर्टल में नहीं हो रहा पंजीकरण, निवेशकों में निराशा सहकारिता मंत्रालय खुल रहा वेबसाइट पर नहीं आगे नहीं बढ़ रही प्रक्रिया
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