नए कानून का विरोध, कुसमुंडा खदान में तीन दिन तक काम बंद हड़ताल   सभी ठेका कंपनी के ड्राइवर हुए एकजुट

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कोरबा@M4S:बीते सप्ताह लोकसभा में तीन कानून पास हुए है। इसमें से एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया, जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान होगा। इस कानून को लेकर ड्राइवरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के स्वर उठने लगने है। आंदोलन हो रहे है। इसी कड़ी में जिले के कुसमुंडा खदान में नियोजित कंपनी नीलकंठ,गोदावरी,ट्रिपल एस जीवी के चालकों ने भी 1 से 3 जनवरी तक काम बंद करते हुए वाहन नही चलाने का निर्णय लिया है। चालकों के हड़ताल में जाने से निश्चित रूप से को उत्पादन और डिस्पेच में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपको पुन: बता दें कि पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन कानून पास हुए है। इसमे एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया है।  जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान होगा। इस दौरान कुसमुंडा चालक संघ के एस कुलकर्णी ने बताया कानून में मिलने वाली सजा के डर से ड्राइवर काम छोडऩे का मन बना रहे हैं, जिससे गाडी मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है,उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, किंतु अनजाने में एक्सीडेंट होने के बाद यदि ड्राइवर मौके से फरार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भीड़ ड्राइवर के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी । सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा।

समझाइश के बाद काम पर लौटे आईओसीएल के टैंकर चालक
केंद्र सरकार के नए कानून हिट एण्ड रन के खिलाफ अंदोलन कर रहे ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त हो गई। पुलिस की समझाइश के बाद आईओसीएल के टैंकर चालक वापस काम पर लौटकर स्टेयरिंग फिर से थाम ली है।बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से गाड़ी ड्राइविंग को लेकर नए कानूनी बदलाव के खिलाफ वाहन चालक गोपालपुर चौक में हड़ताल पर उतर गए थे। हड़ताल की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर चालको को समझाइश दी।उन्होंने कहा यह कानून उन लोगो के लिए है जो दुर्घटना के बाद फरार हो जाते है और वाहन मालिक भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते है। ऐसे लोगो पर केंद्र सरकार का हिट एंड रन कानून शिकंजा कसेगा, जबकि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले वाहन चालकों पर यह कानून लागू नही होगा। समझाइस के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड के टैंकर चालको ने

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