कोरबा@M4S:चेतावनी के बाद इस सीजन में पुलिस ने बिना अनुमति डीजे बजाने पर पहली कार्यवाही की है। जिससे डीजे संचालकों में हडक़ंप मच गया है। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस कप्तान सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों ओर थाना, चौकी प्रभारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में थाना पाली को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मादन में डीजे वाला बाबू अत्यधिक आवाज में डीजे बजा रहा है। सूचना तस्दीक पर घटनास्थल पर दबिश दी गई। मौके पर एक पिकप क्रमांक सीजी 12 एएस 0379 में भरा डीजे सामान था, जो अधिक आवाज में चलाया जा रहा था। पिकप चालक विनोद कुमार साकिन बस्तीपारा मादन पाली को धारा- 94 बीएनएस का नोटिस दिया गया, जो कोई अनुमति नहीं दिखा पाया। मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया तथा गवाहों के समक्ष मय वाहन एवं डीजे को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन किया जा सकता है। ऐसा किए बगैर डीजे बजाने पर सीधे जब्ती कार्यवाही की जाएगी।