नई दिल्ली(एजेंसी):कृषि प्रधान देश में सरकार किसानों को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाती है। एक ऐसी ही योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान मानधन योजना।
दरअसल, मानधन योजना में अलग से पंजीकरण नहीं करवाना होता है, जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है, वो मानधन योजना के लिए पात्र हैं। मानधन योजना में किसानों को 60 की उम्र के बाद सरकार द्वारा हर महीने 3000 रुपये का पेंशन दिया जाता है, जिसके लिए किसानों के अलग से कोई भी पैसा नहीं देना होता है।
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क्या है किसान सम्मान निधि योजना?
मानधन योजना से पहले आप किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानिए। दरअसल इस योजना से सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है। हालांकि ये 6000 रुपये साल में तीन किश्तों में 2-2 हजार कर सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। यह किश्त हर चार महीने में जारी की जाती है।
कैसे मिलेगी पेंशन?
पेंशन लेने के लिए किसानों के सिर्फ एक फॉर्म भरने की जरूरत होगी। दरअसल, जिन किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि में शामिल है, वो किसान मानधन योजना के तहत 3000 रुपये का मासिक पेंशन पा सकते है। सरकार द्वारा सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही 2000 रुपये से ही मानधन योजना का प्रीमियम आपके फॉर्म भरने के बाद अपने आप कट जाएगा।
अगर आपने वह फॉर्म भरा है तो सम्मान निधि के पैसे जारी होने के बाद उस अकाउंट से मानधन योजना में मिलने वाले पेंशन के लिए जरूरी प्रीमियम अपने कट जाएंगे, आपको एक पैसा भी अलग से देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी अकाउंट से पैसे कटना बंद हो जाएंगे और सरकार की ओर से आपको 3000 रुपये की मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी।
कितना कटेगा प्रीमियम?
हर महीने 3000 रुपये पेंशन का मतलब सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रीमियम कटता है। न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये तक आपका प्रीमियम कटता है।
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