नई दिल्ली(एजेंसी):पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की छठी किस्त के दो हजार रुपये लाभार्थी किसानों के खातों में आने लगे हैं। इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। छठी किस्त आने के बाद काफी किसान इस बात से परेशान है कि क्या वह इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। यहां हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़े नियम और शर्तें बता रहे हैं।
इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा
आपके नाम नहीं है खेत
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
इन किसानों को नहीं मिलता लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलता।
10000 से अधिक पेंशन पाने वाले को नहीं मिलता फायदा
अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
छोटे और सीमान्त परिवारों को लाभ
दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।
इन्हें नहीं मिल सकता फायदा
– जो खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं।
– गांवों में बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। खेत के मालिक को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।