नई दिल्ली(एजेंसी):पैन और आधार कार्ड दोनों ही जरूरी दस्तावेज है। आज आप कोई भी काम आधार और पैन कार्ड के बिना नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है। तो 31 दिसंबर तक का समय बचा है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी एक नोटिफिकेशन में बताया है कि जिन भी लोगों ने अक्टूबर 2024 से पहले अपना पैन कार्ड बनाया है, वे बिना किसी चार्ज या शुल्क के पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
जिसका मतलब हुआ कि वे व्यक्ति जिनका अक्टूबर 2024 के बाद पैन कार्ड बनाया गया है। वे इस फ्री सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने पैन, आधार कार्ड के बेस पर बनाया होगा, तो ही ये फायदा मिलेगा।
अन्य सभी मामलों में कार्ड धारकों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने पर 1000 रुपये चार्ज के रूप में देने होंगे।
कैसे करें ऑनलाइन आधार से पैन कार्ड लिंक?
अगर आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1- सबसे पहले टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2– यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा।
स्टेप 3– इस पर क्लिक कर, पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4- फिर रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5– इसके बाद I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI
इस पर ओके करें।
स्टेप 6- जिसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।
मैसेज के जरिए ऐसे करें लिंक
वहीं आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।
स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 723276541012और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 723276541012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।
आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।